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असम में 18 वर्ष से ऊपर के वयस्कों के लिए आधार कार्ड नियमों में बड़ा बदलाव, राज्य सरकार की मंजूरी अनिवार्य
ICN24 Newsroom 14 जून 2026, 03:31 am

असम सरकार ने आधार कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को सख्त कर दिया है। अब 18 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को आधार प्राप्त करने के लिए राज्य स्तरीय अनुमति की आवश्यकता होगी।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने आधार कार्ड जारी करने की प्रक्रिया में एक बड़े बदलाव को मंजूरी दी है। नए नियमों के अनुसार, अब 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी आवेदक को आधार कार्ड प्राप्त करने के लिए असम सरकार की विशेष अनुमति लेनी होगी। यह निर्णय राज्य में अवैध प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें दस्तावेजीकरण से रोकने के उद्देश्य से लिया गया है।
मुख्यमंत्री ने गुवाहाटी में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्पष्ट किया कि यह कदम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) की प्रक्रिया और राज्य की सुरक्षा के हित में उठाया गया है। उन्होंने कहा कि कई मामलों में यह देखा गया है कि अवैध रूप से सीमा पार कर आने वाले लोग आधार कार्ड को अपनी पहचान के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। अब से, वयस्क आवेदकों को एक गहन सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना होगा और उनके आवेदन को जिला स्तर से होते हुए राज्य मुख्यालय तक भेजा जाएगा।
यह नया नियम विशेष रूप से उन जिलों में कड़ाई से लागू किया जाएगा जो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के करीब हैं। हालांकि, जिन लोगों के पास पहले से ही आधार कार्ड है या जिन्होंने एनआरसी प्रक्रिया के दौरान अपने बायोमेट्रिक्स दिए थे, उन्हें इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। सरकार का मुख्य ध्यान नए पंजीकरणों पर है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां जनसंख्या के आंकड़ों में अचानक वृद्धि देखी गई है।
ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय, विशेषकर असम मूल के लोगों के लिए यह खबर महत्वपूर्ण है। प्रवासियों और एनआरआई (NRI) के लिए अक्सर भारत में संपत्ति प्रबंधन या बैंकिंग कार्यों के लिए आधार एक अनिवार्य दस्तावेज होता है। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य असम में रहता है और उसने अभी तक आधार के लिए आवेदन नहीं किया है, तो उन्हें अब लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है।
आलोचकों का तर्क है कि इस प्रक्रिया से आम नागरिकों को परेशानी हो सकती है, लेकिन सरकार का कहना है कि राज्य की जनसांख्यिकीय अखंडता को बनाए रखने के लिए यह 'अति-आवश्यक' कदम है। असम सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार के साथ समन्वय करके इन नए प्रोटोकॉल को जल्द ही पूरे राज्य में प्रभावी बना दिया जाएगा। आने वाले हफ्तों में जिलाधिकारियों को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे ताकि सत्यापन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सके।
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