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कोचिंग सेंटर विवाद: पटना की अदालत ने खान सर को दी अग्रिम जमानत, मिली बड़ी राहत
ICN24 Newsroom 13 जुल॰ 2026, 06:31 pm

पटना की एक सिविल अदालत ने चर्चित शिक्षक खान सर को बड़ी राहत देते हुए कोचिंग सेंटर विवाद से जुड़े एक मामले में अग्रिम जमानत दे दी है।
पटना की एक सिविल अदालत ने सोमवार को चर्चित शिक्षक और यूट्यूब इन्फ्लुएंसर खान सर (फैसल खान) को बड़ी राहत प्रदान की है। अदालत ने कोचिंग सेंटर विवाद और छात्रों को कथित तौर पर उकसाने से जुड़े एक मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब बिहार में कोचिंग संस्थानों के संचालन और छात्रों के विरोध प्रदर्शनों को लेकर कानूनी सरगर्मी तेज थी।
सोमवार को अपना फैसला सुनाते हुए अदालत ने खान सर और अन्य आरोपियों को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की। इससे पहले, इस मामले पर फैसला पिछले शुक्रवार को आने की उम्मीद थी, लेकिन तकनीकी कारणों और दलीलों की लंबी सुनवाई के बाद इसे सोमवार तक के लिए टाल दिया गया था। खान सर के वकीलों ने अदालत में दलील दी कि उनके मुवक्किल का उद्देश्य हमेशा छात्रों का मार्गदर्शन करना रहा है और उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं।
यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ था जब पटना में कोचिंग संस्थानों के नियमों और प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रक्रिया को लेकर छात्रों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया था। पुलिस ने आरोप लगाया था कि खान सर सहित कई कोचिंग संचालकों ने सोशल मीडिया के माध्यम से छात्रों को उकसाया, जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी। हालांकि, खान सर ने हमेशा इन आरोपों का खंडन किया है और शांतिपूर्ण संवाद की वकालत की है।
भारत की विशाल कोचिंग इंडस्ट्री और विशेष रूप से बिहार के शिक्षा हब में खान सर एक बेहद लोकप्रिय चेहरा हैं। उनके पढ़ाने के अनोखे अंदाज और जटिल विषयों को सरल भाषा में समझाने की कला ने उन्हें करोड़ों फॉलोअर्स दिए हैं। न केवल भारत में, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय और वहां शिक्षा प्राप्त कर रहे बिहारी छात्र भी सोशल मीडिया पर उन्हें बारीकी से फॉलो करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में बसने वाले कई 'इंटरनेशनल स्टूडेंट्स' खान सर के वीडियो देखकर ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर चुके हैं, इसलिए इस कानूनी घटनाक्रम पर प्रवासी भारतीयों की भी नजर बनी हुई थी।
अदालत द्वारा अग्रिम जमानत दिए जाने के बाद खान सर के समर्थकों और छात्रों के बीच खुशी की लहर है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से उन अन्य कोचिंग संचालकों को भी राहत मिल सकती है जो इसी तरह के आरोपों का सामना कर रहे हैं। हालांकि, अदालत ने जमानत के साथ कुछ शर्तें भी रखी हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होगा।
फिलहाल, इस राहत के बाद खान सर ने अपनी शिक्षण गतिविधियों को फिर से सुचारू रूप से चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। यह मामला भारतीय शिक्षा प्रणाली में कोचिंग सेंटरों की भूमिका और उन पर लगने वाले विनियामक दबावों के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है।
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