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EPFO KYC अपडेट: ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए भी ऑनलाइन अपडेट करें अपना PF खाता, जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

ICN24 Newsroom 20 जुल॰ 2026, 09:35 pm
EPFO KYC अपडेट: ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए भी ऑनलाइन अपडेट करें अपना PF खाता, जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

EPFO ने पीएफ खातों के लिए KYC अनिवार्य कर दिया है। अब आप ऑस्ट्रेलिया से भी आधार, पैन और बैंक विवरण ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने करोड़ों अंशधारकों के लिए बैंक विवरण, आधार और पैन कार्ड जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपडेट करना अनिवार्य कर दिया है। यह कदम विशेष रूप से उन प्रवासी भारतीयों (NRIs) और ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है, जिनके भारत में सक्रिय या सुप्त (dormant) पीएफ खाते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ईपीएफ और स्वैच्छिक भविष्य निधि (VPF) योगदान पर 8.25% की आकर्षक ब्याज दर को मंजूरी दी है, जिससे समय पर केवाईसी अपडेट करना और भी जरूरी हो गया है। प्रक्रिया की शुरुआत के लिए सबसे पहले सब्सक्राइबर्स को EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा। यदि आपके पास आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर सक्रिय है, तो आप दुनिया के किसी भी कोने से यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। पोर्टल पर लॉग इन करने के बाद, बाईं ओर 'Profile Information' टैब के तहत अपनी मौजूदा जानकारी की जांच करें। यदि वहां बैंक खाता या पैन नंबर 'Not Available' दिखाई देता है, तो आपको 'Manage' विकल्प में जाकर 'KYC' पर क्लिक करना होगा। बैंक विवरण अपडेट करने के लिए, आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी (IFSC) कोड दर्ज करना होगा। इसके बाद, 'Verify IFSC' पर क्लिक करके शाखा की जानकारी की पुष्टि करें। विवरण सुरक्षित करने के बाद, एक आधार-आधारित ओटीपी (OTP) आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। पैन कार्ड अपडेट करने के लिए भी इसी तरह की प्रक्रिया अपनानी होगी, जहां आपको अपना 10-अंकीय पैन नंबर और नाम ठीक वैसा ही दर्ज करना होगा जैसा कार्ड पर अंकित है। केवाईसी अपडेट जमा करने के बाद, यह दो-चरणीय सत्यापन प्रक्रिया से गुजरता है। सबसे पहले, बैंक शाखा आपके विवरणों की पुष्टि करती है, जिसके बाद स्टेटस 'Pending with Employer for Digital Signing' में बदल जाता है। आपके नियोक्ता (employer) को डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) का उपयोग करके इसे मंजूरी देनी होती है। इस पूरी प्रक्रिया में आमतौर पर सात से 10 कार्यदिवस लगते हैं। यदि यह प्रक्रिया अधिक समय लेती है, तो अंशधारकों को अपने संस्थान के एचआर विभाग से संपर्क करने की सलाह दी जाती है। केवाईसी पूरा होने के बाद 'ई-नॉमिनेशन' करना अनिवार्य है। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे कई लोग अक्सर नामांकन प्रक्रिया को नजरअंदाज कर देते हैं, जो भविष्य में क्लेम सेटलमेंट के दौरान परिवार के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। ई-नॉमिनेशन के लिए आपको नॉमिनी का आधार नंबर, फोटो (100 KB से कम) और पते की जानकारी देनी होगी। अंत में, आधार वर्चुअल आईडी के माध्यम से ई-साइन (E-sign) प्रक्रिया पूरी करना न भूलें, क्योंकि इसके बिना नामांकन मान्य नहीं माना जाएगा।
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