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राजस्थान: पोखरण और सीमावर्ती क्षेत्रों में विदेशियों के प्रवेश पर पाबंदी, गृह मंत्रालय ने जारी किए नए नियम
ICN24 Newsroom 20 जून 2026, 08:38 am
भारत सरकार ने सुरक्षा कारणों से जैसलमेर के पोखरण और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों को 'संरक्षित क्षेत्र' घोषित किया है, जिससे विदेशी नागरिकों का प्रवेश सीमित हो गया है।
भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक संवेदनशीलता को देखते हुए राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित पोखरण और पाकिस्तान से सटे अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने 'आव्रजन और विदेशी आदेश 2025' में संशोधन करते हुए इन क्षेत्रों को 'संरक्षित क्षेत्र' (Protected Area) की श्रेणी में शामिल किया है। यह फैसला सीमा सुरक्षा और भारत के परमाणु परीक्षण स्थल के रूप में विख्यात पोखरण की सुरक्षा को पुख्ता करने के उद्देश्य से लिया गया है।
नए नियमों के लागू होने के बाद, अब किसी भी विदेशी नागरिक को पोखरण या निर्दिष्ट सीमावर्ती गांवों में जाने के लिए 'संरक्षित क्षेत्र परमिट' (PAP) लेना अनिवार्य होगा। यह आदेश केवल उन विदेशी पर्यटकों पर ही नहीं, बल्कि उन भारतीय मूल के व्यक्तियों पर भी लागू होगा जिनके पास ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या अमेरिका जैसे देशों की नागरिकता है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई प्रवासी अपने भारत दौरे के दौरान जैसलमेर और राजस्थान के ग्रामीण इलाकों की यात्रा करते हैं।
पोखरण का ऐतिहासिक और रणनीतिक महत्व सर्वविदित है। यह वह स्थान है जहां भारत ने 1974 और 1998 में सफल भूमिगत परमाणु परीक्षण किए थे। पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा की निकटता के कारण, गृह मंत्रालय इन क्षेत्रों में अवांछित गतिविधियों और जासूसी की संभावनाओं को कम करना चाहता है। हाल के वर्षों में सीमा पार से ड्रोन गतिविधियों और घुसपैठ की कोशिशों में वृद्धि देखी गई है, जिसके चलते सुरक्षा एजेंसियां अधिक सतर्क हो गई हैं।
गृह मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, यह प्रतिबंध केवल विशिष्ट संवेदनशील तहसीलों और गांवों पर लागू होगा। जैसलमेर के मुख्य पर्यटन स्थलों पर इसका व्यापक असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो लोग गहराई तक सीमावर्ती क्षेत्रों या पोखरण के भीतरी हिस्सों में जाना चाहते हैं, उन्हें अब कड़ी जांच और प्रशासनिक प्रक्रिया से गुजरना होगा।
ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता प्राप्त भारतीय मूल के लोगों (OCI कार्ड धारकों) को अक्सर पर्यटन के लिए कुछ छूट मिलती है, लेकिन 'संरक्षित क्षेत्र' के मामले में नियम सख्त होते हैं। आईएनसी24 (ICN24) पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे राजस्थान की अपनी अगली यात्रा की योजना बनाने से पहले स्थानीय प्रशासन या भारतीय दूतावास से नए दिशा-निर्देशों की पुष्टि कर लें। परमिट प्राप्त करने की प्रक्रिया में समय लग सकता है, इसलिए अंतिम समय की परेशानियों से बचने के लिए पूर्व तैयारी आवश्यक है।
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