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तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन संशोधन: 25 जून से शुरू होगा घर-घर गणना का कार्य

ICN24 Newsroom 21 जून 2026, 03:11 am
तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन संशोधन: 25 जून से शुरू होगा घर-घर गणना का कार्य

तेलंगाना में 25 जून से 24 जुलाई 2026 तक मतदाता सूचियों का विशेष गहन संशोधन (SIR) किया जाएगा, जिसमें बीएलओ घर-घर जाकर डेटा एकत्र करेंगे।

तेलंगाना राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों की सटीकता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य में मतदाता सूचियों का विशेष गहन संशोधन (SIR) कार्यक्रम 25 जून, 2026 से शुरू होने जा रहा है। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य का प्रत्येक पात्र नागरिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बन सके और मतदाता सूची में कोई भी त्रुटि न रहे। आधिकारिक घोषणा के अनुसार, यह घर-घर गणना (House-to-House Enumeration) की प्रक्रिया 25 जून से शुरू होकर 24 जुलाई, 2026 तक चलेगी। इस एक महीने के अभियान के दौरान, बूथ स्तर के अधिकारी (BLO) अपने संबंधित क्षेत्रों में प्रत्येक घर का दौरा करेंगे। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे परिवारों से संपर्क करें, मौजूदा विवरणों का सत्यापन करें और नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए आवश्यक फॉर्म वितरित करें। इस प्रक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बीएलओ का घर-घर जाना है। अधिकारी न केवल नए मतदाताओं का पंजीकरण करेंगे, बल्कि उन मतदाताओं के नाम भी हटाएंगे जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जो उस क्षेत्र से स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके हैं। यह कवायद चुनावी डेटाबेस को अपडेट करने और आगामी चुनावों के लिए एक स्वच्छ मतदाता सूची तैयार करने के लिए आवश्यक है। डेटा संग्रहण के लिए डिजिटल और भौतिक दोनों माध्यमों का उपयोग किया जाएगा ताकि सटीकता बनी रहे। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय समुदाय, विशेष रूप से तेलंगाना मूल के प्रवासियों (NRIs) के लिए यह समाचार अत्यंत महत्वपूर्ण है। अक्सर देखा गया है कि सिडनी, मेलबर्न और पर्थ जैसे शहरों में रहने वाले कई प्रवासियों के नाम अभी भी भारत में उनके गृह निर्वाचन क्षेत्रों की सूची में होते हैं। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य तेलंगाना में रहता है, तो यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि बीएलओ के दौरे के दौरान सही जानकारी प्रदान की जाए। साथ ही, वे प्रवासी जो भारत के नागरिक हैं और विदेश में रह रहे हैं, वे फॉर्म 6ए (Form 6A) के माध्यम से 'ओवरसीज वोटर' के रूप में अपना पंजीकरण करा सकते हैं। निर्वाचन अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि वे इस प्रक्रिया के दौरान बीएलओ का सहयोग करें। यदि कोई अधिकारी आपके घर आता है और आप उस समय मौजूद नहीं हैं, तो वे दोबारा भी दौरा कर सकते हैं। इस सघन अभियान का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि मतदान के अधिकार से कोई भी वंचित न रहे और चुनावी प्रक्रिया की शुचिता बनी रहे। आगामी हफ्तों में, जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक युवाओं को 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
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